सुपौल प्रतापगंज में 2019 में गैंगरेप और हत्या के मामले के 4 दोषियों को फांसी की सजा |
In Supaul Pratapganj, 4 convicts of gang rape and murder in 2019 were sentenced to death.
- sponsored -
ADJ 6 पोक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने फैसला सुनाया है। वहीं, पीड़िता को 8.5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को गैंगरेप को अंजाम दिया गया था।
सिटी पोस्ट लाइव – सुपौल में प्रतापगंज में 2019 में मेला देख कर लौटने के दौरान परिवार के सभी 9 सदस्यों को अपराधियों ने पकड़ लिया था। इसके बाद हथियार का भय दिखा कर साइड में ले गए थे। इसके बाद अपराधियों ने सभी पुरुषों को पेड़ से बांध कर आंख भी बांध दिया था। एक महिला और नाबालिग के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया था। इस दौरान एक महिला भागने का प्रयास करने लगी तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी
दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।
गोली लगने से घायल पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के इंटर्नल पार्ट में चोट लगने की भी बात सामने आई थी। घटना के बाद भागे हुए अपराधियों को पीड़िता के बताए शक्ल सूरत पर स्केच बनवाया गया था। इसके बाद 4 आरोपियों मो अलीशेर, मो अयूब, मो जमाल और अनमोल यादव को गिरफ्तार किया गया। गैंगरेप और हत्या के मामले के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ADJ 6 पोक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने फैसला सुनाया है। वहीं, पीड़िता को 8.5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को गैंगरेप को अंजाम दिया गया था।
Comments are closed.