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पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सिपाहियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक स्थानांतरण नीति तय नहीं होती, तब तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
दरअसल, राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा 19,858 सिपाहियों का तबादला कर दिया गया था। इस पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें कहा गया कि बिना स्थानांतरण नीति के इस तरह का ट्रांसफर असंवैधानिक है।
अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश वर्मा ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी।