City Post Live
NEWS 24x7

बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से आजाद, आ गया आदेश.

- Sponsored -

- Sponsored -

-sponsored-

सिटी पोस्ट लाइव : डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का आदेश निकल चूका है. आनंद मोहन के साथ एक दर्जन जेलों में बंद 27 बंदियों को मुक्त करने का आदेश दिया गया है. विधि विभाग ने सोमवार को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया, जिसे तत्काल संबंधित जेल प्रशासन को भेज दिया गया है.विधि विभाग के आदेश के अनुसार, 20 अप्रैल को राज्य दंडादेश परिहार पर्षद की बैठक में 14 वर्षों तक जेल में समय गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त कैदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा राज्य सरकार से की गई थी. इसके बाद 27 कैदियों को मुक्त करने का निर्णय लिया गया है.

पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा मंडल कारा में बंद थे. फिलहाल, वह 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं. सोमवार को ही उनके बेटे का सगाई समारोह भी था. इसके पूर्व बेटी की शादी को लेकर भी वह पैरोल पर बाहर आए थे.चौदह साल की जेल की सजा पूरी होने के बावजूद आनंद मोहन को सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण रिहाई नहीं मिल पा रही थी. राज्य सरकार ने इसी माह 10 अप्रैल को जेल मैनुअल के परिहार नियमों में बदलाव को कैबिनेट की स्वीकृति दी थी. बदलाव के बाद काम के दौरान सरकारी सेवकों की हत्या करने वाले बंदियों को भी स्थाई परिहार मिलने का रास्ता साफ हो गया था. शर्त यह भी रखी गई है कि रिहा होने वाले बंदी कारावास अवधि के दौरान अच्छा आचरण रखते हों.

विधि विभाग ने अपने आदेश में संबंधित कारा अधीक्षकों को बंदियों की सूची सौंपते रिहाई से पहले पांच मानकों के तहत आश्वस्त होने को कहा है. इसमें बंदी द्वारा 14 साल की वास्तविक संसीमन अवधि और परिहार सहित 20 वर्ष की अवधि पूरी की जा चुकी हो. इसके अलावा यह भी जांच करने को कहा गया है कि आजीवन कारावास के जिस वाद में रिहाई का प्रस्ताव दिया गया है, उसके अलावा बंदी किसी अन्य मामले में सजायाफ्ता न हो. अगर ऐसा है, तो उसे रिहा नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कारा अधीक्षक को यह भी पुन: आश्वस्त होने को कहा गया है कि अनुशंसित बंदी वास्तव में कारा मुक्ति योग्य है या नहीं.इनमें सबसे अधिक छह कैदी विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में बंद हैं. इसके अलावा मुक्त कारागार बक्सर के पांच, केंद्रीय कारा गया के तीन, आदर्श केंद्रीय कारा बेउर के दो समेत मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर, आरा, सहरसा, अररिया, बिहारशरीफ और कटिहार जेलों में बंद कैदियों के नाम भी सूची में हैं.

-sponsored-

- Sponsored -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- Sponsored -

Comments are closed.