FASTag यूजर्स के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वहीं, अब टोल प्लाजा पर दोगुना चार्ज नहीं देना होगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने FASTag नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना FASTag या बैलेंस खत्म होने पर वाहनों को दोगुना टोल नहीं देना होगा। ड्राइवर UPI से पेमेंट कर सकेंगे, जिस पर केवल 1.25 गुना शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब बिना FASTag या बैलेंस खत्म होने पर वाहन मालिक UPI से टोल का भुगतान कर सकेंगे। इस स्थिति में उन्हें केवल 1.25 गुना शुल्क देना होगा। उदाहरण के लिए 100 रुपये टोल पर अब 200 रुपये की बजाय सिर्फ 125 रुपये चुकाने होंगे।
दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाजा पर बिना FASTag या अमान्य FASTag वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे वाहन चालकों को दोगुने की बजाय सिर्फ 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा। यह भुगतान UPI के जरिए किया जा सकेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी से FASTag का भुगतान नहीं हो पाता है, तो वाहन चालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे में उन्हें शून्य लेनदेन की रसीद देकर टोल पार करने की अनुमति दी जाएगी।