अनंत सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज.

सिटी पोस्ट लाइव : मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने अनंत कुमार सिंह की जमानत अर्जी  पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. अनंत सिंह को जमानत दिए जाने का विरोध नीतीश सरकार के सरकारी वकील ने किया. इंसास राइफल के छह मैगजीन तथा बुल्लेट प्रूफ जैकेट बरामद किए जाने के संबंध में दर्ज बाढ़ थाना कांड संख्या – 241/ 2015 मामले पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दस साल की कारावास समेत जुर्माने की सजा के मामले में क्रिमिनल अपील पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया था.

अपीलकर्ता की तरफ से उक्त मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 14 जुलाई 2022 को सुनाए गए फैसले और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई थी. अपीलकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता पी एन शाही  की तरफ से रखा गया. अधिवक्ता पीएन शाही की दलील थी कि अपीलकर्ता आधा से ज्यादा सजा की अवधि पूरी कर चुके है और  उन्हें गलत तरीके से मालाफाईडीइंटेंशन से फसाया गया है.

राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजय मिश्रा ने दलील दी कि अगर अपीलाकर्ता जमानत पर छूटते हैं, तो आम लोगों के बीच दहशत की संभावना बन सकती है. चुकी ये अभी राजनीति में हैं. इतना ही नहीं, आम लोक सभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है. इसलिए जमानत पर छूटने पर आम चुनाव में भी इस जमानत का  प्रतिकूल असर पड़ सकता है. सरकारी वकील की तरफ से न्यायालय कोई अभी बताया गया कि अपीलकर्ता का 53 कांडों में आपराधिक इतिहास भी रहा है. इस दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा अनन्त सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

ANANT SINGH