सिटी पोस्ट लाइव : मानहानी का केस तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबब बन गया है.तेजस्वी यादव ने शनिवार को अहमदाबाद की निचली अदालत को सूचित किया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.इस मामले पर छह नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है.तेजस्वी ने अपने वकील के माध्यम से अपर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगी है. कोर्ट ने तेजस्वी की कथित टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” के लिए आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को तलब किया था.
कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया है. अब मामले की सुनवाई दो दिसंबर को होगी.शिकायतकर्ता के अधिवक्ता हरेश मेहता ने दलील दी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई निर्देश पारित नहीं किया है, इसलिए निचली अदालत को तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में भी मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए.कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत तेजस्वी के खिलाफ जांच की थी और अहमदाबाद के 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी मेहता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उन्हें समन किया था.