गंगा नदी के आसपास निर्माण पर पाबंदी.

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सिटी पोस्ट लाइव : पटना में गंगा नदी के सिने पर बहुमंजिली ईमारतें खड़ी करने वाले बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने तगादा झटका दिया है. गंगा नदी से सटे क्षेत्रों खासकर पटना और उसके आसपास कोई और निर्माण कार्य न हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया है. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूबक्षेत्र में निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने के बारे में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया.

 शीर्ष अदालत 30 जून, 2020 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ पटना के निवासी अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. एनजीटी ने पर्यावरण के लिहाज से संवेदशनील डूब क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सिन्हा की याचिका खारिज कर दी थी.गौरतलब है कि नगर निगम से सांठ-गांठ कर कई बिल्डर्स गंगा नदी में अपार्टमेंट बना चुके हैं.कई बहुमंजिली ईमारतों का निर्माण अधूरा है.

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