पटना में ‘कोल्ड वेव’ का अलर्ट: DM ने बदला स्कूलों का समय, अब सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे क्लासरूम; आदेश जारी

Ritu Raj

सिटी पोस्ट लाइव
बिहार की राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और लुढ़कते पारे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। पटना के जिलाधिकारी (DM) डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बढ़ती शीतलहर के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन का यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले ठंड के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए उठाया गया है।

सुबह 10:00 बजे से पहले पढ़ाई पर ‘ब्रेक’
जिलाधिकारी द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी स्कूलों (आंगनबाड़ी केंद्रों, प्री-स्कूलों, निजी और सरकारी विद्यालयों) में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब कोई भी स्कूल सुबह 10:00 बजे से पहले नहीं खुलेगा। वहीं, शाम को 03:30 बजे के बाद भी कक्षाएं संचालित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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यह आदेश कक्षा 1 से लेकर सभी उच्च कक्षाओं तक के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगा। स्कूल प्रबंधकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी समय-सारिणी (Time Table) को इस आदेश के अनुरूप तुरंत बदल लें।

कब से कब तक लागू रहेगा आदेश?
डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। 25 दिसंबर के बाद मौसम की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और यदि ठंड और बढ़ती है, तो इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मिली राहत
हालांकि, जिला प्रशासन ने छात्रों के शैक्षणिक सत्र और भविष्य का भी ध्यान रखा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:

बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाएं: जो छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं या जिनकी प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, उनके लिए यह समय सीमा बाधक नहीं बनेगी।

विशेष कक्षाएं: बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

आदेश न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को निर्देश दिया है कि वे सभी स्कूलों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDM) और थाना प्रभारियों को भी निगरानी रखने को कहा गया है। यदि कोई भी स्कूल प्रशासन आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्धारित समय से पहले या बाद में स्कूल संचालित करता पाया गया, तो उस संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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