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मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से नहीं मिली राहत.

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सिटी पोस्ट लाइव : तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.मदुरै कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई लेकिन मनीष कश्यप को कोई राहत नहीं मिली.कोर्ट ने उसे और 15 दिन के लिए पुलिस की रिमांड में भेज दिया.तमिलनाडु पुलिस ने मामले में जांच के लिए 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी. इस मांग पर कोर्ट ने मंजूर करते हुए मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ा दी है.

तमिलनाडु पुलिस ने इससे पहले मनीष को 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रिमांड पर लिया था. इसके बाद से ही यूट्यूबर कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया था.मनीष कश्यप ने इससे पहले 5 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है.ऐसे में मनीष ने शीर्ष कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे अंतरिम जमानत दी जाए और उसे खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ करके सुनवाई बिहार में ही होना तय कर दिया जाए.

इसके बाद इस याचिका को लेकर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु और बिहार की सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा था.इस मामले में 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, परंतु ऐसा नहीं होने पाने के बाद अब 21 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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