बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्कूली बच्चों के टेंपो और ई-रिक्शा से यात्रा पर लगाया प्रतिबंध

Rahul
By Rahul

सिटी पोस्ट लाइव

पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से स्कूली बच्चे टेंपो या ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे और न ही लौट सकेंगे। इस नए नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 अप्रैल के बाद किसी भी हाल में इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुश नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।

सड़क दुर्घटनाएं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिया फैसला

बिहार में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले टेंपो और ई-रिक्शा अक्सर ओवरलोड रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पिछले कुछ समय में ऐसे कई हादसे हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चों की जान गई है। इन घटनाओं को देखते हुए ही पुलिस प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।

पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि किसी भी हाल में बच्चों को टेंपो या ई-रिक्शा में स्कूल लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी स्कूलों को भी इस आदेश की जानकारी दी जाएगी ताकि वे वैकल्पिक और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था कर सकें।

अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपील

इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस ने अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपील की है। अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित साधनों से स्कूल भेजें और इस नियम का पालन सुनिश्चित करें। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया एक अहम कदम है, जिसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है।

Share This Article