तेज प्रताप यादव पर महुआ में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, पुलिस लोगो वाली गाड़ी का इस्तेमाल

Ritu Raj

सिटी पोस्ट लाइव
जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उनके नामांकन रैली के दौरान एक बोलेरो गाड़ी पर पुलिस का लोगो और नीली-लाल बत्ती के इस्तेमाल के बाद हुई, जिसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और महुआ थाने में तेज प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई।

घटना 16 अक्टूबर को उस समय की है, जब तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र (126) से नामांकन दाखिल करने के लिए रैली निकाल रहे थे। इस दौरान एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर BR03AR1820) रैली के आगे एस्कॉर्ट करती दिखी। इस गाड़ी पर पुलिस का लोगो, नीली-लाल बत्ती और हूटर लगा हुआ था। साथ ही, गाड़ी पर जनशक्ति जनता दल का झंडा भी देखा गया। वीडियो में एक व्यक्ति पार्टी का झंडा लिए हुए भी दिखाई दिया। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।

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महुआ के अंचलाधिकारी मनी कुमार वर्मा ने महुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में बताया गया कि चुनाव के दौरान पुलिस लोगो और बत्ती वाली गाड़ी का उपयोग आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। भारतीय न्याय संहिता-2023 की संबंधित धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। वैशाली जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ललित मोहन शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई शुरू की गई है।

यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महुआ में चर्चा का विषय बन गया है। तेज प्रताप यादव, जो पूर्व में भी विवादों में रहे हैं, इस बार अपनी रैली के दौरान इस घटना के कारण सुर्खियों में हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।

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