हाफ प्लेट पनीर पर 1.10 लाख का जुर्माना, रेस्टोरेंट मालिक ने बताया साजिश

Rahul
By Rahul

सिटी पोस्ट लाइव

मोतिहारी। मोतिहारी के प्रतिष्ठित व्यवसायी और अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के संचालक प्रो. रामेश्वर साह ने जुर्माने के फैसले को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 वर्षों से शहरवासियों की सेवा कर रहे हैं और अब तक उनके रेस्टोरेंट को लेकर कोई शिकायत नहीं आई थी। लेकिन हाल ही में किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई कि उनके रेस्टोरेंट में हाफ प्लेट पनीर चिली खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

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रामेश्वर साह का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद प्रतीत होता है क्योंकि चिकित्सा विशेषज्ञों और न्यायालय की राय के अनुसार, भोजन के सेवन के 3 से 5 घंटे बाद ही फूड पॉइजनिंग की संभावना होती है, जबकि शिकायतकर्ता ने महज 1 घंटे बाद ही तबीयत बिगड़ने की बात कही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

गौरतलब है कि उपभोक्ता फोरम ने शिकायत को गंभीर मानते हुए अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रामेश्वर साह ने कहा कि यह उनके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है, जिसे पारिवारिक या राजनीतिक विरोधियों ने रचा है। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता के अलावा उसी दिन पनीर चिली खाने वाले अन्य ग्राहकों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी और को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि यह उनके प्रतिष्ठान की छवि खराब करने की कोशिश है।

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