शेखपुरा ‘हाथ कटवा कांड’ में कोर्ट का बड़ा फैसला: सभी 11 दोषियों को उम्रकैद और आर्थिक दंड

Deepak Sharma

सिटी पोस्ट लाइव
शेखपुरा जिला न्यायालय ने बिहार के बहुचर्चित ‘हाथ कटवा कांड’ में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत ने इस जघन्य अपराध में शामिल सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जो पीड़ित पक्ष को मुआवजा स्वरूप देने का आदेश दिया गया है।

इस मामले में लोक अभियोजक तसीमुद्दीन ने जानकारी दी कि यह घटना 16 नवंबर 2023 को शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारे गांव में हुई थी। खेत की सिंचाई (पटवन) को लेकर हुए विवाद में गांव के ही 11 लोगों ने मिलकर बबलू कुमार के दोनों हाथ की कलाई बेरहमी से काट दी थी और उन्हें साथ लेकर फरार हो गए थे। इस अमानवीय अपराध की सुनवाई के बाद 12 जून 2024 को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और 15 जून को सजा की सुनवाई में उम्रकैद की सजा के साथ आर्थिक दंड का आदेश दिया।

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बबलू कुमार अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। अदालत ने उनकी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपियों से पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। सजा के ऐलान के बाद सभी दोषी मायूस नजर आए और उन्हें मंडल कारा में सुरक्षित रूप से भेज दिया गया। यह फैसला न्याय के प्रति समाज की आस्था को मजबूत करने वाला है।

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