दहेज के लिए जिंदा जलाया, नोएडा में विवाहिता की मौत; पति गिरफ्तार, बाकी आरोपी फरार

Deepak Sharma

सिटी पोस्ट लाइव
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज उत्पीड़न का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आठ साल पहले शादी के बंधन में बंधी एक 26 वर्षीय महिला को कथित तौर पर उसके पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर आग लगा दी, जिससे गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में महिला के पति विपिन को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उसकी सास, ससुर और देवर अभी भी फरार हैं। अतिरिक्त डीसीपी सुधीर कुमार ने जानकारी दी कि पीड़िता निक्की को 21 अगस्त की शाम को गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यह मामला निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

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कंचन और निक्की दोनों बहनों की शादी 2016 में दो भाइयों – रोहित और विपिन से हुई थी। कंचन ने आरोप लगाया कि शादी के समय उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार और अन्य कीमती सामान दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले ₹36 लाख की लगातार मांग कर रहे थे। बाद में एक और कार दी गई, लेकिन उनकी मांगें जारी रहीं।

कंचन ने पुलिस को बताया, “वे निक्की को लगातार प्रताड़ित करते थे, और जब मैंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो वे मुझे भी पीटते थे, कभी-कभी तो हमारे बच्चों के सामने भी।” उसने यह भी बताया कि दहेज़ के लिए उसे भी उसके ससुराल वालों ने परेशान किया और मारपीट की।

कंचन के अनुसार, विपिन बेरोजगार और शराबी था, और अक्सर अपने माता-पिता के उकसाने पर निक्की को पीटता था। दंपति के बीच के झगड़े कई बार स्थानीय पंचायत में भी उठाए गए, लेकिन प्रताड़ना जारी रही। कंचन ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त को विपिन ने पहले दोनों बहनों के साथ मारपीट की, फिर निक्की की गर्दन पर वार किया, जिससे वह गिर गई। कंचन ने दावा किया, “इसके बाद उसने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी।”

पुलिस द्वारा देखे गए वीडियो में कथित तौर पर निक्की को उसके पति और सास द्वारा पीटा और घसीटा जाता हुआ देखा जा सकता है, जबकि अन्य लोग सिर्फ देख रहे थे। निक्की को पड़ोसियों और उसकी बहन ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह गंभीर चोटों के कारण बच नहीं पाई। पुलिस को तब जानकारी मिली जब उन्हें अस्पताल से एक महिला को गंभीर जलन के साथ भर्ती करने का मेमो मिला।

विपिन, उसके भाई रोहित, और उनके माता-पिता दया और सतवीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि BNS की धारा 80 के तहत दहेज उत्पीड़न के आरोप अभी FIR में नहीं जोड़े गए हैं। अतिरिक्त डीसीपी कुमार ने कहा, “अन्य आरोपी फरार हैं, और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं।”

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