शेखपुरा: किसान हत्या मामले में हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोफीज़ खान दोषी करार, 26 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

Deepak Sharma

सिटी पोस्ट लाइव
शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अरियरी गांव में वर्ष 2022 में हुए किसान निसार खान हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने हम (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा) पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोफीज़ खान को दोषी करार दिया है।

इस मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडे की अदालत में हुई, जिसमें मोफीज़ खान को दोषी ठहराया गया। अब अदालत 26 अप्रैल को इस मामले में सजा का ऐलान करेगी।

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भूमि सर्वे के दौरान हुआ था विवाद, चली थी गोली : लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 6 जनवरी 2022 की है, जब गांव में हो रहे भूमि सर्वे के दौरान दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया था। इसी दौरान किसान निसार खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पांच आरोपी पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और सजा भुगत रहे हैं, जबकि मोफिज़ खान पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में मोफीज़ खान सहित कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया था। इलियास खान, इजरायल खान, मुंसिफ खान, नौशाद खान पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और सजा काट रहे हैं। मोफीज़ खान पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे और अब उन्हें भी दोषी करार दे दिया गया है।
अब न्यायालय 26 अप्रैल को सजा की घोषणा करेगा, जिस पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हैं।

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