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शॉपिंग बिल पर मिलेगा एक करोड़ का सरकारी इनाम.

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सिटी पोस्ट लाइव : शॉपिंग कर आप  10 हजार से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का सरकारी ईनाम जीत सकते हैं.सरकार ने जीएसटी की चोरी रोकने के लिए ये स्कीम शुरू कर ने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार लोगों को शॉपिंग बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए  यह योजना लाई है.केंद्र सरकार की इस स्कीम का नाम ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ (Mera Bill Mera Adhikar) है. केंद्र सरकार ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत हर तिमाही में एक करोड़ रुपये के दो बंपर इनाम दिये जाएंगे. इसके अलावा लोगों को 10 हजार रुपये और 10 लाख रुपये तक के भी इनाम दिये जाएंगे. ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ स्कीम कल यानी एक सितंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की जा रही है.

इस योजना में वैसे शॉपिंग बिल को शामिल किया जाएगा, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगा होगा. मतलब कि बिल में जीएसटी कलेक्ट करने वाले व्यापारी का जीएसटी नंबर होगा. उस जीएसटीएन की जांच होगी ताकि जीएसटी के जमा होने के बारे में जानकारी का वेरीफिकेशन किया जा सके. जीएसटी बिल जमा करने वाले लोगों में से 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इनमें से ही 10 ऐसे लकी ग्राहक होंगे जिन्हें 10 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं, बंपर इनाम में 2 लोगों को एक करोड़ रुपये मिलेंगे.

इस इनाम की योजना में शामिल होने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा.बस आप ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप को आईओएस और एंड्रॉयड से डाउनलोड कीजिए. यदि आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो web.merabill.gst.gov.in की साइट पर जाइए. वहां आपको कम से कम 200 रुपये के जीएसटी बिल को अपलोड करना होगा. यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि एक महीने में एक यूजर ज्यादा से ज्यदा 25 बिल ही अपलोड कर पाएंगे.

अभी भी बहुत से ग्राहक खरीदारी करते वक्त जीएसटी तो चुकाते हैं लेकिन बिल नहीं लेते. मतलब कि ग्राहक से तो जीएसटी वसूल लिया गया लेकिन वह सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा. इसलिए सरकार ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ स्कीम को लेकर आई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित हों. इससे जीएसटी की चोरी रूकेगी और सरकार की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी.

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