सिटी पोस्ट लाइव
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने बुधवार देर रात इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद अब वह गुरुवार से विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। यह कार्रवाई पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में की गई है।
दरअसल, दरभंगा की एक निचली अदालत ने मिश्रीलाल यादव को मारपीट के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जैसा कि नियमों के तहत अनिवार्य है। हालांकि, मिश्रीलाल यादव ने निचली अदालत के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द (सेट ए साइड) कर दिया है, जिसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद मिश्रीलाल यादव को बड़ी राहत मिली है।
उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति बिहार विधानसभा को सौंपे जाने के बाद, विधानसभा सचिवालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात ही अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के साथ ही मिश्रीलाल यादव की सदस्यता तत्काल प्रभाव से बहाल हो गई है। यह उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, खासकर आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए। अब वह एक बार फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र और सदन में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।