4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा.

सिटी पोस्ट लाइव : पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को राज्य सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया है. राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार व शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए यह निर्णय लिया है.इसके लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 स्वीकृत की गई है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी यह शिक्षक विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे. इन्हें भविष्य में तीन बार परीक्षा देने का मौके मिलेंगे. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में बीएससी परीक्षा देने के बाद भी पास ना होने की स्थिति या परीक्षा न देने की स्थिति में इन शिक्षकों का क्या होगा इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा. शिक्षकों को परीक्षा के दौरान तीन जिलों का विकल्प देना होगा जहां भी सेवा देना चाहते हैं. इन्हें भविष्य में प्रोन्नति का लाभ भी दिया जाएगा. कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को 8 वर्ष में प्रोन्नति दी जाएगी. कक्षा 6 से 8 में आठ वर्ष, 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षकों को भी आठ वर्ष में ही प्रोन्नति का लाभ मिलेगा.

Bihar Niyojit Shikshak