मंत्री तेजप्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा केस में होगी सुनवाई.

सिटी पोस्ट लाइव : लालू यादव के बड़े बेटे, बिहार सरकार के वन-पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं.पटना हाईकोर्ट में बुधवार को  तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के मामले में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या की अपील को मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को घरेलू हिंसा को लेकर दायर ऐश्वर्या की अर्जी का निपटारा तीन महीने में करने का निर्देश दिया है.जाहिर है अब तेजप्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ जायेगीं.

गौरतलब है कि ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल केस 1208/2018 दायर किया था. पिछले साल 28 जून को इसी मामले में पटना हाईकोर्ट में ऐश्वर्या- तेजप्रताप की काउंसलिंग हुई थी.हाईकोर्ट ने दोनों को आपसी सहमति से कोई रास्ता निकालने की सलाह दी थी. पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार तथा जस्टिस जितेन्द्र कुमार ने चैंबर में दोनों पक्षों की बातें सुनीं. इस दौरान ऐश्वर्या ने कहा- मुझे पति और ससुराल के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है. वहीं तेजप्रताप ने कहा था- मुझे साथ नहीं रहना है.

कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा था कि किसी निर्णय पर पहुंचने के पहले हम चाहते हैं कि आप लोग अपने-अपने वकीलों के साथ बैठकर आपसी सहमति से कोई रास्ता निकालें. अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा अन्यथा फिर जो कानून में प्रावधान है, उसके अनुरूप निर्णय किया जाएगा.21 दिसंबर 2019 को फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने घरेलू हिंसा की बजाय हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत ऐश्वर्या के पति तेज प्रताप यादव को प्रतिमाह 22 हजार रुपए के साथ ही मुकदमा खर्च के लिए 2 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था. ऐश्वर्या ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. ऐश्वर्या का कहना था कि उसने इस तरह की मांग ही नहीं की थी. फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा को नजरअंदाज कर गलत तरीके से हिंदू मैरेज एक्ट के तहत आदेश पारित कर दिया. कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.

12 मई 2018 को ऐश्वर्या-तेजप्रताप की शादी हुई थी. शादी के कुछ महीने बाद ही तेज प्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक का आवेदन दे दिया था. यह मामला सचिवालय थाना भी पहुंचा. ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि सास राबड़ी देवी ने दहेज के लिए अत्याचार किए हैं. ननदें ताने मारती थीं. ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी, बड़ी ननद मीसा भारती और तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था.ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा निवारण कानून के तहत, मासिक भरण-पोषण के लिए एक अर्जी तेजप्रताप के तलाक वाले मुकदमे में ही डाली. इस कानून के तहत मासिक मेंटेनेंस की राशि मिलेगी. परिवार न्यायालय ने ऐश्वर्या के घरेलू हिंसा के आरोपों पर कोई विचार किए बगैर ही उसे प्रति माह 22 हजार बतौर भरण पोषण तलाक का मुकदमा लड़ने तक के लिए तय कर दिया था.