तोता पालनेवाले जा सकते हैं जेल, जानिये क्या है कानून?

 

सिटी पोस्ट लाइव : तोते की करतब तो सबको रिझाते हैं.तोते बड़े नकलची होते हैं.इंसान के साथ रहते रहते इंसान की नकल करने लगते हैं.वो इंसान की भाषा भी बोलने लगते हैं.  तोते को लोग घरों में पालते हैं.हमारे घरों में तोता पालना  परंपरा का एक हिस्सा है. तोता परिवार के एक सदस्य की तरह लोगों के घरों में रहता है. लेकिन, वन विभाग के अनुसार तोता पलानेवालों को जेल हो सकती है या फिर 25 हजार रूपये का जुर्माना लग सकता है.

 अनुसूचित प्रजाति के अवैध शिकार, पिंजड़ाकरण एवं परिवहन के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तोता पालनेवालों के खिलाफ अपराधिक मामला  दर्ज किया जा सकता है.अगर आपके घर से पिंजरे में तोता वरमाद हुआ तो वन विभाग आपको जेल भेंज सकता है.सारण में एक ऐसा ही मामला सामने आया है..यहाँ  अदालत की अनुमति से जब्त किए गए तोते को , वनरक्षी की उपस्थिति में ‘प्रकृति में छोड़ दिया गया’.तोता पालनेवाले खिलाफ वन विभाग ने अपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया है. 

भारतीय तोते (पैराकेट्स) को घरों में पालतू जानवर के रूप में रखना गैरकानूनी है. इसके लिए जुर्माना और/या जेल (3 साल तक) हो सकती है. जुर्माना 25,000 रुपये तक देना पड़ सकता है. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि विभाग के पास लोग हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करके तोते के अवैध पालन की जानकारी लोग दे सकते हैं. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों मे कई जगह पर छापेमारी कर सैंकड़ों तोते को रेस्क्यू कराया गया है.

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