अनंत सिंह जेल में, लेकिन क्या वह मंत्री पद संभाल सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है नियम..

Ritu Raj

बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने मोकामा सीट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को भारी मतों से हराकर राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। उनकी जीत की खासियत यह है कि वे दुलारचंद यादव की कथित हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। अब बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या जेल में रहते हुए अनंत सिंह मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं या नहीं।

चुनाव जीतने के बावजूद अनंत सिंह को शपथ ग्रहण के लिए जेल से बाहर आने का अधिकार अपने आप नहीं मिलेगा। दरअसल, वे केवल अदालत की अनुमति मिलने पर ही जेल से बाहर आ सकते हैं। न्यायिक हिरासत में होने के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि भी संवैधानिक कर्तव्यों के लिए बिना आदेश जेल से बाहर नहीं जा सकते। उनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब पुलिस ने हत्या के मामले में अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इसी वजह से जमानत की संभावना कम है। अदालत कभी-कभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए अस्थायी जमानत या कस्टडी पैरोल दे सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। अदालत आरोपों की गंभीरता, गवाहों से छेड़छाड़ का जोखिम और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करती है। अगर अनुमति मिल भी जाती है, तो आमतौर पर शपथ लेने के बाद प्रतिनिधि को वापस जेल लौटना होता है और कई प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है।

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अनंत सिंह केवल पद की शपथ लेने और जमानत मिलने के बाद ही विधानसभा सत्र में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। बिना जमानत के वे किसी भी विधायी कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। अगर अदालत उन्हें अस्थायी राहत देकर शपथ लेने की अनुमति भी देती है, तब भी वे तब तक विधायक के रूप में काम नहीं कर सकते जब तक कि कानूनी रूप से सत्र में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता न मिल जाए।

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