बिहार के वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा सुधारात्मक कदम उठाया है। अब राज्य में ‘एक दिन, एक नियम, एक चालान’ की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत, यदि किसी वाहन का एक बार चालान कट चुका है, तो उसी दिन उसी गलती के लिए दोबारा जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।

सिस्टम में हुआ बड़ा अपडेट;
ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन कार्यालय (DTO) ने अपने डिजिटल सिस्टम और चालान मशीनों को अपडेट कर दिया है। मशीन अब वाहन नंबर डालते ही तुरंत बता देगी कि आज इस गाड़ी का चालान हो चुका है या नहीं। वहीं, सिस्टम यह भी दिखाएगा कि पिछला चालान किस समय और किस गलती (जैसे: बिना हेलमेट या सीट बेल्ट) के लिए कटा था।

क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?
पिछले कुछ महीनों में वाहन चालकों की शिकायतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी। पटना सहित कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए जहां एक ही चालक का दिन में 4 से 5 बार चालान काट दिया गया। अलग-अलग चौराहों पर लगे कैमरों ने एक ही गलती के लिए बार-बार जुर्माना जारी कर दिया। वहीं, औसतन हर दिन 10 से 12 लोग इस तकनीकी खामी का शिकार हो रहे थे, जिससे उन पर बेवजह हजारों का आर्थिक बोझ पड़ रहा था।

ऑनलाइन गड़बड़ियों पर भी कसेगा शिकंजा;
अक्सर देखा गया है कि घर खड़ी गाड़ी का चालान कट जाता है या कार के नंबर पर बाइक का जुर्माना आ जाता है। नए सॉफ्टवेयर अपडेट से इन तकनीकी त्रुटियों (Technical Glitches) को कम करने में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप अब दोबारा चालान काटने की अनुमति ही नहीं देगा, जिससे आम जनता को बेवजह दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।