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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर EC पूरे तैयारी में लगी है। उन्होंने मुख्य सचिव को सख्त आदेश दिया है। साथ ही गृह जिले में किसी भी तरह का तबादला नहीं होगा।
बिहार चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी तबादलों की प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक पूरी की जाए। आयोग ने समय पर रिपोर्ट और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं, आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि किसी भी अधिकारी या कर्मी का तबादला उसके गृह जिले में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिन अधिकारियों का कार्यकाल 30 नवम्बर 2025 तक तीन साल पूरा हो जाएगा, उनका तबादला हर हाल में किया जाए।
दरअसल, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, विनोद सिंह गुंजनवाल ने पत्र जारी कर आयोग के आदेशों के पालन की बात कही है। यह पत्र मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त, सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को भेजा गया है।