इन जगहों पर ही शेयर करें अपना मोबाइल नंबर, जानिए क्या कहते हैं आपके अधिकार…

Ritu Raj

सिटी पोस्ट लाइव

आज के डिजिटल युग में मोबाइल नंबर हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुका है। शॉपिंग मॉल्स से लेकर छोटी दुकानों तक मोबाइल नंबर मांगा जाता है। अक्सर दुकानदार बिल बनाते समय ग्राहकों से मोबाइल नंबर मांग लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि दुकानदार को मोबाइल नंबर देना जरूरी है या नहीं। और अगर दुकानदार नियम ब्रेक करता है तो कहां शिकायत करें।

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सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बताते हैं कि अक्सर दुकानदार मोबाइल नंबर कहता है कि ऑफर भेजना हैं या बिल पर प्रिंट करना है या लॉयल्टी पॉइंट्स देनी है। लेकिन असल में वो इसका इस्तेमाल डेटाबेस तैयार करने के लिए करते है। बाद में इन्हीं नंबरों पर मार्केटिंग मैसेज भेजते हैं, डिस्काउंट या ऑफर प्रमोट करते हैं और कॉल करके प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जाती है। वहीं, कई बार यह डेटा थर्ड पार्टी कंपनियों को भी सेल कर दिया जाता है। बता दें कि कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर आपकी पर्सनल जानकारी (जैसे मोबाइल नंबर, पता, बैंक डिटेल्स) का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बिना आपकी सहमति के शेयर भी नहीं कर सकते। आपको ये भी बता दें कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको बिल लेने का पूरा अधिकार है और इसके लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। अगर दुकानदार बिल देने से मना करता है तो उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

सिर्फ इन जगहों पर पर्सनल मोबाइल नंबर देना जरूरी है:-
1. प्रोडक्ट की होम डिलीवरी के लिए
2. गारंटी या वारंटी पंजीकरण के लिए
3. ऑनलाइन कार्ड पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए
4. रिपेयर सर्विस अपडेट के लिए
5. मेंबरशिप कार्ड को लिए(ग्राहकों की स्वेच्छानुसार)

अगर कोई दुकानदार मोबाइल नंबर देने की जिद करे तो क्या करें:-
1. बिल देने की कानूनी बाध्यता याद दिलाएं
2. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें
3. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं।

गौरतलब है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 कहता है कि आपकी परमिशन के बिना आपका डेटा स्टोर, शेयर या थर्ड पार्टी को बेचना गैरकानूनी है। अगर कोई दुकानदार आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आपको भी हक है कि वह शिकायत दर्ज कर अपने अधिकार की रक्षा करें।

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