भारतीय रेलवे ने हाल ही में शुरू हो रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों को काफी सख्त कर दिया है। ये प्रीमियम ट्रेनें होने के कारण नियम सामान्य ट्रेनों और यहां तक कि मौजूदा वंदे भारत चेयर कार ट्रेनों से भी ज्यादा कड़े हैं। रेलवे बोर्ड की अधिसूचना (जनवरी 2026 में जारी) के अनुसार, ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाता है (पहले यह 4 घंटे पहले होता था)।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के नए कैंसिलेशन नियम (कन्फर्म टिकट पर):
1) ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 72 घंटे (3 दिन) से ज्यादा पहले कैंसिल करने पर: 25% किराए की कटौती के बाद बाकी राशि रिफंड मिलेगी।
2) 72 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर: 50% किराए की कटौती होगी।
3) 8 घंटे से कम समय बाकी रहने पर कैंसिल करने पर: कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
4) अगर टिकट कैंसिल नहीं किया गया या ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) 8 घंटे पहले फाइल नहीं किया, तो भी कोई रिफंड नहीं।
नोट: ये नियम टिकट बुक करने के तुरंत बाद से लागू होते हैं, यानी कितनी भी जल्दी कैंसिल करें, कम से कम 25% तो कटेगा ही।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
इन ट्रेनों में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी होंगे। आरएसी (Reservation Against Cancellation) या वेटिंग लिस्ट की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
– न्यूनतम किराया दूरी: 400 किलोमीटर।
– विशेष कोटा: केवल महिलाओं, दिव्यांग यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों और ड्यूटी पास धारकों के लिए उपलब्ध होगा। सामान्य यात्रियों के लिए कोई अन्य आरक्षण नहीं।
ये नियम वंदे भारत स्लीपर और कुछ अन्य प्रीमियम सेवाओं (जैसे अमृत भारत) पर लागू हैं।
तुलना में सामान्य ट्रेनों के मौजूदा नियम (संदर्भ के लिए):
– 48 घंटे से पहले: फिक्स्ड चार्ज (जैसे AC-1: 240₹, AC-2: 200₹ आदि)।
– 48 से 12 घंटे पहले: 25% कटौती।
– 12 से 4 घंटे पहले: 50% कटौती।
– 4 घंटे से कम: कोई रिफंड नहीं (TDR फाइल करना जरूरी)।
रेलवे का कहना है कि ये सख्त नियम यात्रियों को प्लानिंग में सावधानी बरतने और लास्ट-मिनट कैंसिलेशन से बचने के लिए हैं, ताकि सीटें व्यर्थ न जाएं। अगर आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर का प्लान बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले ये नियम जरूर ध्यान में रखें, वरना कैंसिलेशन महंगा पड़ सकता है।