सिटी पोस्ट लाइव : बिहार पुलिस मुख्यालय ने 10 से 18 मार्च तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. आदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश पत्र सभी डीजी, एडीजी और सभी रेंज के आईजी और डीआईजी के साथ सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ रेल एसपी को भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि 12 और 13 मार्च को होलिका दहन और 14 और 15 मार्च को पूरे राज्य में होली का पर्व मनाया जाना है.
विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश विशेष अवकाश को छोड़कर 10 से 18 मार्च तक बंद किया जाता है. इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं.होली को ध्यान में रखते हुए राज्य की विधि व्यवस्था बनी रहे और लोग सुरक्षित तरीके से होली का त्योहार मना सकें, इसके लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, होली के मौके पर राज्य में विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की छुट्टियां कैंसल की गई हैं.विशेष परिस्थिति के अवकाश को इससे अलग रखा गया है.
बिहार पुलिस मुख्यालय ने बी-सैप के महानिदेशक, महानिदेशकर (प्रशिक्षण), अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे पुलिस, सीआईडी, विशेष शाखा, आर्थिक अपराध इकाई, सभी प्रक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक को भी इससे जुड़ा आदेश जारी किया है.गौरतलब है कि ये साल चुनावी साल है. बिहार के विभिन्न जिलों में हाल में सांप्रदायिक तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं.एहतियात के तौर पर पुलिस मुख्यालय ने ये फैसला लिया है.