दरभंगा के BJP विधायक मिश्रीलाल यादव को सजा मारपीट के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

Deepak Sharma

MLA Court का ऐतिहासिक फैसला, विपक्षियों ने उठाए सत्ताधारी नेताओं की छवि पर सवाल

सिटी पोस्ट लाइव
दरभंगा :
जिले के एकमात्र एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को एक आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 के तहत तीन माह की सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने सुनाया, जिन्होंने रैयाम थाना कांड संख्या 04/2019 के आधार पर दर्ज बिचारण वाद संख्या 884/23 में यह सजा दी है।

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प्राथमिकी दर्ज करने वाले समैला निवासी उमेश मिश्रा ने बताया कि 29 जनवरी 2019 की सुबह जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो गोसाईं टोल के कदम चौक पर विधायक मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और 20–25 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए अचानक हमला कर दिया। मिश्रीलाल यादव ने फरसा से उनके सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से पीटा और उमेश मिश्रा की जेब से ₹2300 लूट लिए।

घायल उमेश मिश्रा को पहले केवटी पीएचसी और फिर डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया, और कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को संज्ञान लिया। इसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और गवाही के आधार पर शुक्रवार को विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना) के तहत दोषी पाते हुए 3 महीने की सश्रम कारावास और ₹500 जुर्माना लगाया है।यह मामला न सिर्फ विधायक की साख पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह जनप्रतिनिधि ही क्यों न हो।

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