वक्फ संशोधन बिल पास,बिहार में 3000 से अधिक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर संकट.

City Post Live

बिहार में कितनी है वक्फ बोर्ड की संपत्ति? संशोधन बिल पर तेज हुई बहस,

सिटी पोस्ट लाइव :लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बिहार में भी वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों ने तूल पकड़ लिया है. बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास करीब 2,900 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 327 निबंधित संपत्तियां हैं. इन संपत्तियों को लेकर कई विवाद अदालतों में लंबित हैं. सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने बताया कि सिर्फ पटना में ही 300 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 250-300 मामलों की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में चल रही है. शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास के अनुसार, शिया वक्फ की 327 में से 117 संपत्तियां पटना में हैं. इनमें से 137 संपत्तियों के विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में, जबकि 37 हाईकोर्ट में लंबित हैं.


वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है. इमारत-ए-शरिया के नायब नाजिम एवं डिप्टी काजी सनाउल होदा कासमी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी पार्टियां इस बिल का समर्थन कर रही हैं, उनका विरोध किया जाएगा. उन्होंने आशंका जताई कि इस बिल के लागू होने से वक्फ संपत्तियों का सरकारी इस्तेमाल बढ़ेगा और हेरफेर की आशंका भी रहेगी. बिल के खिलाफ इमारत-ए-शरिया ने गर्दनीबाग में भी प्रदर्शन किया और आगे विरोध जारी रखने का ऐलान किया है.कासमी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत देशभर में इस बिल का विरोध किया जाएगा. यदि आवश्यक हुआ, तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा और सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं किया जाएगा.

सनाउल होदा कासमी ने दावा किया कि इस वक्फ संशोधन बिल में कुल 144 खामियां हैं.उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे धर्मों के ट्रस्ट में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड में दूसरे समुदायों का दखल क्यों दिया जा रहा है?इस बिल को लेकर जारी विरोध के बीच अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है. क्या सरकार इस बिल पर दोबारा विचार करेगी या मुस्लिम संगठनों का विरोध और तेज होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा.

पुश नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।
Share This Article