BPSC 70वीं PT परीक्षा रद्द कराने को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई.

City Post Live

: कोर्ट पहले ही कर चुका है मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार

सिटी पोस्ट लाइव : 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराये जाने से सम्बन्धित मामलों पर आज यानी 18 मार्च को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में परीक्षा को टाला नहीं जाएगा.

कोर्ट ने बीपीएससी को अर्जी में उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की. यह सुनवाई आनंद लीगल एड लॉ फर्म की ओर से दायर लोकहित याचिका पर हुई.आवेदक ने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने दावा किया कि बीपीएससी ने परीक्षा से पहले निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया, जो कि देश में पहली बार हुआ है. सामान्यतः कोई भी आयोग परीक्षा से पहले उससे जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करता. आरोप लगाया गया कि कुछ छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं.

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