बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू: अब 98% पद राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित

Deepak Sharma

सिटी पोस्ट लाइव
बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद, शिक्षा विभाग ने देर रात डोमिसाइल नीति लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले के बाद, अब राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में 98% से अधिक पद बिहार के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित हो जाएंगे।

इस महत्वपूर्ण कदम से अब बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक अवसर मिलेगा, और राज्य के 98% से ज्यादा अभ्यर्थी इन पदों पर नौकरी हासिल कर पाएंगे। डोमिसाइल नीति लागू होने से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बिहार में शिक्षक बनना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिससे राज्य के भीतर बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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यह फैसला कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, जिसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद, शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया के साथ अधिसूचना जारी कर दी। इस कदम को राज्य सरकार की ओर से बिहार के युवाओं के हित में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय अभ्यर्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। पिछले कुछ समय से शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच डोमिसाइल नीति को लेकर मांगें उठ रही थीं, जिसे सरकार ने आखिरकार मान लिया है। इस फैसले से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में एक नया अध्याय शुरू हो गया है।

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