BMW एक्सीडेंट केस में गगनप्रीत कौर को मिली जमानत, जानिए कोर्ट ने क्या-क्या शर्तें लगाईं…

Ritu Raj

सिटी पोस्ट लाइव

दिल्ली BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं, कोर्ट ने इन खास शर्तों के साथ जमानत दी है। आइए जानते है पूरा मामला।

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दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अभी वे तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल, उन्होंने धौलाकुआं इलाके में अपनी BMW से वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी(नवजोत सिंह) की बाइक को टक्कर मार दी थी। जिसमें अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी(संदीप कौर) गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं, इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट 1 लाख का बेलबॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करने की शर्त पर गगनप्रीत को जमानत दी है। इसके साथ ही शर्त में कहा कि आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और हरेक सुनवाई पर अदालत में आना होगा।

हालांकि, कोर्ट ने सीसीटीवी वीडियो में देखा कि हादसे के बाद एंबुलेंस जल्दी तो पहुंची, लेकिन घायल को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस से पूछा कि जब एंबुलेंस को बेस हॉस्पीटल जाना था, तो घायल को क्यों नहीं उठाया गया।

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