जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र पर लगेगी पेनल्टी, क्यों कब जाने.

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सिटी पोस्ट लाइव: पटना जिले में समय से जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा.21 दिन बाद आवेदन करने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा. जन्म-मृत्यु के 30 दिन बाद आवेदन करने पर 20 रुपये, एक वर्ष तक 50 और इसके बाद सौ रुपये जुर्माना के साथ स्व अभिप्रमाणित शपथपत्र जमा करना होगा.जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, संशोधन अधिनियम 2023 के साथ बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 व नवीनतम संशोधन नियमावली 2025 के प्रविधानों के अनुरूप ये बदलाव किए गए हैं.

जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के अनुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की 16 जून की अधिसूचना के तहत यह व्यवस्था शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी. इसके तहत जन्म-मृत्यु की सूचना घटना के 21 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्रों-दस्तावेजों के साथ संबंधित रजिस्ट्रार को देने पर निशुल्क रजिस्ट्रीकरण कर प्रमाणपत्र दिया जाएगा. 21 दिन के बाद लेकिन 30 दिन के पूर्व आवेदन करने पर 20 रुपये विलंबित शुल्क जमा करने पर रजिस्ट्री कर प्रमाणपत्र दिया जाएगा.

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ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से अधिक पर एक वर्ष के भीतर जन्म-मृत्यु की विलंबित सूचना देने पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन को पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा साक्ष्यों के आधार पर जांच व अनुशंसा कर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे.प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी इस आवेदन की संवीक्षा कर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार इसे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजेंगे. पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार की अनुशंसा पर ही 50 रुपये विलंब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा.

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