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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मुंगेर व्यवहार न्यायालय में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है। यह परिवाद भाजपा नेता मणिशंकर भोलू ने दायर किया है। कोर्ट ने इस पत्र को स्वीकार कर लिया है और इसे आगे की जांच के लिए भेज दिया है। इस घटना ने बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में, कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बिहार के दरभंगा जिले से गुजरी थी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जैसे महागठबंधन के प्रमुख नेता कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान एक जनसभा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के ख़िलाफ़ कथित तौर पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एनडीए ने इस पर कड़ा विरोध जताया था।
भाजपा नेता मणिशंकर भोलू ने इस घटना को “पूरे देश के लिए मर्माहत करने वाला” बताया है। उन्होंने कहा कि जिस मंच पर ये तीनों नेता मौजूद थे, उसी मंच से इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
कोर्ट में दायर किया गया परिवाद
भाजपा नेता मणिशंकर भोलू ने मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया। अधिवक्ता श्रीकुमार शंकर सोनभद्र ने बताया कि इस परिवाद में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से देश भर में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस परिवाद को अदालत ने स्वीकार कर लिया है और अब इसे जांच के लिए संबंधित अदालत में भेज दिया गया है।
इस परिवाद को दाखिल करने में परिवादी मणिशंकर भोलू के अलावा, अधिवक्ताओं दिलीप कुमार राणा और रणजीत कुमार सिंह ने भी सहयोग किया। इसके अलावा, त्रिभुवन निषाद, अमर रत्नम, चंदन शर्मा और दीपक यादव जैसे कई लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल रहे। इस घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल को और भी गरमा दिया है, और महागठबंधन पर दबाव बढ़ गया है।
इस घटना ने एक बार फिर चुनावी रैलियों और सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए इसे महिलाओं और माताओं का अपमान बताकर भुनाने की कोशिश कर रही है, जबकि महागठबंधन इस मुद्दे पर फिलहाल बचाव की मुद्रा में है।