सिटी पोस्ट लाइव
दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे ट्रायल को रोकने से मना कर दिया है। जस्टिस स्वर्णा कंता शर्मा की पीठ ने इस मामले में निर्णय लिया कि ट्रायल जारी रहेगा, हालांकि गवाहों की क्रॉस-एक्जामिनेशन अगले दो हफ्तों में की जाएगी, जब तक कोर्ट उनके द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय नहीं लेता।
लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह मामला ट्रायल रोकने के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, और गवाहों की मुख्य परीक्षा पूरी होने के बाद क्रॉस-एक्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 13 अक्टूबर 2025 को ट्रायल कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ट्रायल जारी रहेगा, हालांकि गवाहों के बयान की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है।