तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को लगा झटका, तेज को HC से राहत

Deepak Sharma

सिटी पोस्ट लाइव
पटना :
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तलाक मामले में हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय के रिव्यू पिटीशन को खारिज़ कर दिया है। उच्च न्यायालय ने साफ़ कर दिया है कि अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सोमवार को पटना हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हम आपको बताते हैं कि तलाक को लेकर तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच चल रही कानूनी लड़ाई पर हाईकोर्ट के इस फ़ैसले का बड़ा असर पड़ेगा। हुआ यह था कि पटना उच्च न्यायलय ने 2024 में फ़ैमिली कोर्ट को छह महीने के अंदर तलाक के इस मामले को निबटाने का आदेश दिया था। इसके बाद, ऐश्वर्या राय ने पटना हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया था। रिव्यू पिटीशन में ऐश्वर्या ने कहा था कि अदालत इसे लेकर समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। हालांकि, अब पटना हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। तेजप्रताप की ओर से वकील जगन्नाथ सिंह जबकि ऐश्वर्या की ओर से वकील अभिनव श्रीवास्तव और नीलंजन चटर्जी ने बहस की। दोनों तरफ़ की बहस को सुनने के बाद जस्टिस अरुण कुमार झा ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ़ से छह महीने का समय फ़ैमिली कोर्ट को दिया गया था, पर अब तो नौ महीने का समय बीत चुका है। तलाक के मामले को निपटारा छह महीने में कर दिया जाना चाहिए। यह सेक्शन 24-बी (2) में स्पष्ट है। अब हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे की सुनवाई फ़ैमिली कोर्ट में ही होगी। हाईकोर्ट ने तेजप्रताप और ऐश्वर्या दोनों से फ़ैमिली कोर्ट को सहयोग करने को कहा। इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने पूछा था कि आपलोगों की ओर से फ़ाइनल सेटलमेंट के लिए कितने रुपए की मांग की गई थी, तो तेजप्रताप के वकील ने बताया था कि 36 करोड़ रुपए की मांग की गई थी।

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