अगर कोई वोट देने से रोके तो क्या हो सकती है सजा? जानिए चुनाव कानून क्या कहता है…

Ritu Raj

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के बीच पटना से एक वीडियो सामने आई है, जिसे आरजेडी प्रवक्ता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने साझा किया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राजद समर्थकों को वोट डालने से रोका गया। इस घटना के बाद यह सवाल उठने लगा है कि अगर कोई किसी मतदाता को मतदान से रोकता है या धमकाता है, तो उसके खिलाफ कानून क्या कहता है और उसे कितनी सजा हो सकती है।

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 171C और 171F के तहत किसी व्यक्ति को मतदान करने या न करने के लिए मजबूर करना, डराना या रोकना एक दंडनीय अपराध है। कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मतदाता को धमकाकर, लालच देकर, डराकर या किसी तरह के दबाव में लाकर मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश करता है, तो उसे एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाता है या मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने से रोकने की कोशिश करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत भी सजा मिल सकती है। वहीं, किसी भी मतदान केंद्र पर यदि किसी व्यक्ति, दल या संगठन द्वारा वोटरों को डराने-धमकाने, वोट डालने से रोकने या मतदान में बाधा डालने की कोशिश की जाती है, तो तुरंत कार्रवाई होती है। प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। संविधान में हर नागरिक को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति आपके मताधिकार में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो आप नजदीकी पुलिस थाने, निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन (1950) या जिला चुनाव अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।

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इसलिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपको वोट डालने से रोकने, किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करने या मतदान केंद्र तक जाने से डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो यह न सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है बल्कि कानूनन भी दंडनीय है। चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यवस्था की है। आप सीधे 1950 हेल्पलाइन नंबर, cVIGIL ऐप या स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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