सिटी पोस्ट लाइव : शराबबंदी कानून के तहत अबतक लाखों लोग जेल जा चुके हैं लेकिन पहलीबार कोई महिला इस कानून के तहत दोषी करार दी गई है. बगहा में स्पेशल जज राजीव कुमार की कोर्ट ने महिला शराब कारोबारी मोहनती देवी को पांच सास सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से शराब माफिया में खौफ पैदा होगा और शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी.
साल 2022 में उत्पाद विभाग की टीम ने जीतपुर मटियरिया गांव में छापेमारी की थी. इस दौरान अशोक उरांव की पत्नी मोहनती देवी को 32 लीटर चुलाई शराब और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया था. मोहनती देवी के खिलाफ नगर थाना में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा का एलान किया. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने सरकार की तरफ से पैरवी की. उनके द्वारा कोर्ट में दी गई दलीलों के आधार पर अदालत ने मोहनती देवी को दोषी करार दिया. सजा के एलान के बाद कोर्ट ने मोहनती देवी को कड़ी सुरक्षा के बीच बगहा जेल भेज दिया.