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तेजप्रताप यादव पत्नी के साथ हिंसा के दोषी, कोर्ट का बड़ा आदेश.

फैमिली कोर्ट ने कहा-ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था करें तेजप्रताप, बिजली बिल और किराया भी दें.

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सिटी पोस्ट लाइव : पटना की फैमिली कोर्ट ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को  अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा करने का दोषी माना है. कोर्ट ने तेज प्रताप को आदेश दिया कि एक महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी के घर की तरह ही रहने की सुविधा उपलब्ध कराएं.कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए.अगर आगे कोई शिकायत मिली तो कड़ी कारवाई होगी.

 

गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चन्द्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या की शादी हुई थी.शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई.नौबत तलाक तक पहुँच गई.तेजप्रताप ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी.वर्षों तक सुनवाई के बाद इस मामले में फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा का दोषी माना है.कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या के रहने के लिए घर और और महीने का खर्च देने का आदेश दिया है.

 

गौरतलब है कि तेजप्यारताप यादव बिहार सरकार के वन-पर्यावरण मंत्री हैं.उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने उनके ऊपर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया था.उनकी माता राबडी देबी और बहन मिसा भारती के खिलाफ भी घरेलू हिंसा की शिकायत की थी.कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऐश्वर्या के आरोपों को सही माना.उन्हें ऐश्वर्या का सारा खर्च उठाने का आदेश दिया.

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