दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की छूट: 18 से 21 अक्टूबर तक बिक्री और फोड़ने की अनुमति…

Ritu Raj

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दे दी है। इस दौरान केवल सीमित समय ही ग्रीन पटाखे फोड़ना कानूनी होगा। यानी कि दिवाली की खुशियाँ अब पर्यावरण के साथ सुरक्षित तरीके से मनाई जा सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दे दी है, जिसमें लोग सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक यानी कुल तीन घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि यह इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है। CJI गवई ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। दिल्ली-NCR के राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों के समय ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति की मांग की थी। इससे पहले, 10 अक्टूबर को कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री संबंधी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

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हालांकि, इसे लेकर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट करते हुए लिखा कि यह फैसला दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने आगे लिखा- दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

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