सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार रैयतों से जमीन का लगान वसूलने को लेकर सख्ती बरतने जा रही है.लगान जमा नहीं करनेवाले रैयतों की जमीन नीलाम हो सकती है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य के सभी रैयतों के लिए जारी महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार जिन रैयतों ने अभी तक जमीन का लगान जमा नहीं किया है, वो 31 मार्च तक लगान का भुगतान कर दें, अन्यथा उनपर कार्रवाई की जायेगी. जमींदारी हस्तानांतरण के बाद पहली बार रैयतों से लगान वसूली को लेकर तहसीलदार(सीओ) और समाहर्ता (कलक्टर) को इतने सख्त निर्देश दिये गये हैं.
विभाग ने बीते शुक्रवार (14 मार्च, 2025) को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मार्च का महीना आ गया! क्या आपने भू-लगान का भुगतान किया? अगर नहीं, तो आज ही ऑनलाइन भुगतान कर अपनी जमीन की मिल्कियत पक्की करें.भू-लगान जमा कराने की 31 मार्च 2025 अंतिम तारीख है. इससे पहले जमीन का लगान जमा कराना होगा. बकाया लगान से संबंधित जमीन रैतसें के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है. इसके बाद भी मामला आगे बढ़ता है तो नीलामी नोटिस जारी कर जमीन को नीलाम किया जा सकता है.
भू-राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है. वह इसलिए कि रैयत घर बैठे जमीन का लगान जमा करा सकें. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ऑनलाइन भुगतान की पूरी प्रक्रिया बताई गई है.सबसे पहले आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद अपनी विवरणी यथा जिला, अंचल, हल्का, मौजा भरें. इसके बाद जमाबंदी नंबर, स्वाता नंबर, खेसरा नंबर एवं रैयत के नाम से अपनी जमाबंदी खोजें. इसके बाद आपकी जमाबंदी की बकाया लगान प्रदर्शित होगी. भुगतान का विकल्प चुनें. नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भुगतान करें और ट्रांजेक्शन आईडी को सुरक्षित रखें.