राजधानी पटना की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ने वाली है। यातायात पुलिस ने ई-चालान का भुगतान न करने वाले 1260 वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए उन्हें औपचारिक नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उन लोगों पर की गई है जिन्होंने चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भी जुर्माने की राशि जमा नहीं की थी। बता दें, ई-चालान का समय पर भुगतान न केवल आपको कानूनी पचड़ों से बचाता है, बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी है।

कार्रवाई के दायरे में कौन?
1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ऐसे 1260 डिफाल्टरों को चिन्हित किया गया जिन्होंने 3 महीने से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया। पुलिस ICCC (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) के कैमरों और HHD (हैंड हेल्ड डिवाइस) के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रख रही है। नोटिस भेजने का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और लोगों को नियमों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।

पुलिस की अपील;
पटना यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि नोटिस के बाद भी जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहनों के खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे सुगम और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें।