बीपीएससी री-एग्जाम: आज पटना हाई कोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई

Manisha Kumari

सिटी पोस्ट लाइव

पटना: पटना हाई कोर्ट में आज बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी। पहले से तय तारीख (4 फरवरी) पर सुनवाई का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि माननीय न्यायाधीश के अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई। आज की सुनवाई में राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट पर बहस होनी थी।

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पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि अगर परीक्षा का परिणाम घोषित भी हो जाता है, तो यह याचिका के फैसले से प्रभावित हो सकता है। इस मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे बीपीएससी उम्मीदवारों को अब एक और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। इस निर्णय का असर उन उम्मीदवारों पर भी पड़ेगा जो परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

बता दें कि 16 जनवरी को हुई सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी से 30 जनवरी तक एफिडेविट पेश करने को कहा था। हालांकि, कोर्ट ने 70वीं पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने री-एग्जाम के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इनमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर भी शामिल हैं, जिन्होंने री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की है।

इससे पहले, बिहार के आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इसे पटना हाई कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया था। उम्मीदवार अब भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और इस सुनवाई के स्थगित होने से उनमें निराशा है।

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