सिटी पोस्ट लाइव : एक थानेदार पर कोर्ट जुर्माने पर जुर्माना लगा रहा है लेकिन वह सुधारने का नाम नहीं ले रहा. काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह पर पांच वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के एक मामले के आरोपित मनोज महतो को गिरफ्तार नहीं करने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया गया है. विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
18 दिनों में दूसरी बार जुर्माना किया गया है. जुर्माने की राशि काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष के वेतन से कटौती की जाएगी. राशि को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के फंड में जमा कराने का आदेश दिया है. 20 जून को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने आरोपित के विरुद्ध 24 फरवरी को संज्ञान लिया था. घटना के समय आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था. इसके बाद उसे बेल मिली. बेल मिलने के बाद से वह फरार है. विशेष कोर्ट ने आरोपित के बेल बांड को खंडित कर इस वर्ष तीन जनवरी को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था.
जानकारी के मुताबिक, 29 सितंबर 2020 को काजीमोहम्मदपुर थाना इलाके की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची मास्क का रबर खरीदने घर से निकली थी. बाजार में एक दुकान से खरीदारी के दौरान समस्तीपुर जिले के मोतीपुर दुर्गा स्थान ताजपुर निवासी वर्तमान में काजीमोहम्मदपुर इलाके में रहने वाले आरोपित मनोज महतो ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. शोरगुल पर आसपास के लोगों ने आरोपित को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी थी. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद चार्जशीट दायर किया गया था. पूर्व में पॉक्सो एक्ट के एक अन्य मामले में विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश ने गैर जमानतीय वारंट के आरोपित रवि कुमार को गिरफ्तार नहीं करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. बावजूद आरोपित की गिरफ्तारी में पुलिस रुचि नहीं ले रही हैं.