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निलंबित IPS आदित्य कुमार को मिली राहत.

आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने SVU से मांगी केस डायरी, 19 जुलाई को अगली सुनवाई.

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सिटी पोस्ट लाइव : गया के पूर्व SSP व निलंबित IPS आदित्य कुमार को एक और केस में पटना हाईकोर्ट से  बड़ी राहत मिल गई है. मामला आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे इस अधिकारी के खिलाफ  केस में अंतिम फैसला आने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.गौरतलब है कि   प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने पिछले साल आदित्य कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की थी. इस मामले में आदित्य कुमार कोर्ट की शरण में गए थे.

23 जून को पटना हाईकोर्ट में आदित्य कुमार की अपील पर सुनवाई की थी. सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने  निलंबित IPS का पक्ष रखा. एसडी संजय के अनुसार जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने सुनवाई करते हुए उनके क्लाइंट को राहत दी है. हाईकोर्ट ने SVU से केस डायरी की मांग की है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. आदेश जारी करने से पहले हाईकोर्ट ने एसडी संजय के साथ ही SVU की तरफ से स्पेशल पीपी विक्रम राणा के दलीलों को भी सुना.

निलंबित IPS आदित्य कुमार के उपर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है. इसी आरोप के तहत SVU ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(1)(B), 13(2) और 12 के साथ ही IPC की धारा 120 के तहत FIR दर्ज किया था. यह केस आय से 1,37,18,114 रुपए अधिक का है. आरोप है कि 2011-2012 की चेक अवधि से इनकी पोस्टिंग बिहार में अलग-अलग जगहों पर रही. उस दरम्यान अपने पद का आदित्य कुमार ने दुरुपयोग कर काली कमाई की. अपने रिश्तेदारों की मिलीभगत से पटना, गाजियाबाद और मेरठ में अवैध रूप से चल और अचल संपत्ति अर्जित की है जिसकी कीमत 1,63,95,813 रुपए के करीब आंकी गई है. इस बात का जिक्र SVU ने अपनी FIR में किया .। इस केस में आदित्य कुमार की गिरफ्तारी न हो, इससे बचने के लिए ही वो कोर्ट की शरण में पहले ही चले गए.

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