प्रशांत किशोर के धरना प्रदर्शन रोकने पर 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई

Manisha Kumari

सिटी पोस्ट लाइव

पटना: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन से रोके जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका को प्रशांत किशोर ने खुद दायर किया था। सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने एडवोकेट जनरल को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन किस आदेश के तहत गांधी मैदान को प्रतिबंधित क्षेत्र मान रहा है, इसका स्पष्ट प्रमाण अगली सुनवाई से पहले अदालत में प्रस्तुत किया जाए। प्रशासन ने पटना हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी।

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इसी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पूर्व आदेश है, तो उसे 7 मार्च से पहले अदालत में पेश किया जाए। राज्य सरकार और एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया गया है कि वे मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करें। प्रशांत किशोर के वकील अशोक कुमार ने कहा कि गांधी मैदान लोकतंत्र का प्रतीक है और धरना प्रदर्शन पर इस तरह की रोक असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर जन सुराज की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है।

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