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हर्ष फायरिंग के खिलाफ होगी कठोर कारवाई.

बिहार में  हथियार लहराने पर भी होगी जेल, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को दिया निर्देश.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में शादी व्याह-उत्सव समारोह में होनेवाली हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस बेहद गंभीर है.किसी  समारोह में  हर्ष फायरिंग और  हथियार लहराने वालों को सीधे जेल भेंज जाएगा.अब हथियारों का  अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर कानूनी माना जाएगा. इस तरह की हरकत करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर तो दर्ज होगा ही उनके  हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. अवैध हथियार का इस्तेमाल करने पर उन पर  आर्म्स एक्ट के तहत अलग से केस दर्ज किया जाएगा.

एडीजी मुख्यालय संजय सिंह के अनुसार शादियों का मौसम शुरू होने के साथ ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को हर्ष फायरिंग रोकने के लिए बने एसओपी का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है. शहर या फिर गांव में होने वाले किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह से पहले आयोजकोब को निर्धारित घोषणा पत्र में संबंधित थाने को इस बात की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है.

एडीजी पुलिस मुख्यालय संजय सिंह ने बताया कि मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेंटर को भी यह  प्रपत्र भरने के लिए संबंधित थाना प्रेरित करेंगे. थाना स्तर पर उसे क्षेत्र में संचालित सभी मैरिज हॉल धर्मशाला होटल सामुदायिक भवन जैसे भवनो की सूची बनाई जाएगी जहां वैवाहिक संस्कृत आर्केस्ट्रा और दूसरी तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं. एडीजी ने बताया कि हाल के मालिक मैनेजर कार्यक्रम की पूर्व सूचना थाना को देंगे.

सूचना मिलने पर संबंधित थाना द्वारा कार्यक्रम से जुड़े लोगों से संपर्क कर घोषणा पत्र भराया जाएगा. गांव में चौकीदार के माध्यम से या घोषणा पत्र भरवारा जायेगा जो बाद में थाना में दर्ज होगा. किसी कार्यक्रम में कोई घटना होने पर थानाध्यक्ष द्वारा स्वयं घटनास्थल पर पहुंच कर सत्यापन करते हुए एफआईआर दर्ज किया जाएगा और साथ ही लायसेंस निलंबित तो रद्द करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा. हर्ष फायरिंग होने की स्थिति में संबंधित वर वधु पक्ष और आयोजनकर्ता  की भूमिका की भी बारीकी से जांच थानेदार द्वारा की जाएगी.

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